CMO NEWS : शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) को मिलेगा आरक्षण , आज मिली मंजरूरी

CMO NEWS : 8 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में Backward Classes (A) के अधिकारों को आरक्षण देने के लिए Haryana Backward Classes Commission की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। जिसकी जांच Punjab and Haryana High Court के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति दर्शन सिंह द्वारा की गई। इनकी अध्यक्षता में आयोग द्वारा Backward Classes Citizens के लिए फैसला लिया है कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में शहरी स्थानीय निकायों में political reservation प्रदान किया जाएगा।

CMO NEWS : हरियाणा निकायों में अनुशंसित आरक्षण मिलेगा

बता दें की अब से BCA के लिए पार्षद का पद प्रत्येक नगर निगम , परिषद व नगर पालिका में आरक्षित होगा । जिसमे सीटों का अनुपात वहां के क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या के समान हो सकती है।

कहने का मतलब है की अब से संख्या के अनुसार तो प्रत्येक निकाय में कम से कम एक Backward Classes (A) पार्षद होगा।

महापौरों / अध्यक्षों के आरक्षित पदो की संख्या की बात करें तो वह सभी नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं में के कुल पदों की संख्या का 8% होगा अगर यह संख्या 0.5 अनुपात से अधिक है तो पदो की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

इसके साथ ही आयोग द्वारा जानकारी दी गई है supreme court के निर्देशानुसार Reservation किसी भी नगर निकायों में SC & BC(A) के लिए संख्या 50 % से अधिक नहीं होगी।

जैसे की आबादी के अनुसार 25% सीटें है तो कुल 12.5 % सीटें Backward Classes Block-A नागरिकों के लिए आरक्षित होगी।

जहां किसी दिए गए शहरी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए को उनकी आबादी के प्रतिशत के बावजूद कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।

अगर किसी शहरी स्थानीय निकाय में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 40 % है तो वहां 1 सीटों में से 4 सीटें आरक्षित रहेंगी । बता दें की एक सीट Backward Classes Block 1 के लिए भी तय की जाएगी।

बता दें की अगर Backward Classes Block-A की संख्या urban local area में उनकी आबादी से 2% से ज्यादा है तो उन्हें पालिका में एक सीट अवश्य मिलेगी आरक्षण हैं नही।

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