Haryana Education News : विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में दी राहत

Haryana Education News शिक्षा :- हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा पहली क्लास में दाखिला लेने के लिए एक नया नियम बनाया गया था। इस नियम के तहत केवल वही विद्यार्थी पहली क्लास में दाखिला ले पाएगा जिसकी उम्र 31 मार्च तक 6 साल पूरी हो गई हो। 6 साल की आयु पूरी न होने पर उसे पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। परंतु अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक पाठशालाओं की पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए तय की गई न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से क्या हुआ है नया बदलाव।

Haryana Education News : विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में दी राहत

Haryana Education News : पहली कक्षा में दाखिले के लिए बनाया गया नया रूल

विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से 27 जनवरी को एक पत्र जारी किया गया था। जिसके अनुसार शैक्षणिक शास्त्र 2023- 24 जो 1 अप्रैल से स्कूलों में शुरू होने वाला है। उसके लिए पहले कक्षा में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी की आयु 31 मार्च तक 6 वर्ष होना अनिवार्य है। लेकिन अभी सरकार द्वारा इस नियम में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत इस आयु में विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी। अब से 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष 6 माह का विद्यार्थी भी पहली कक्षा में दाखिला ले पाएगा। जो विद्यार्थी 1 अप्रैल से पहले इस आयु को प्राप्त कर चुके हैं वह विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि जो विद्यार्थी 30 सितंबर तक साडे 5 साल का हो जाएगा वह बच्चा भी पहली कक्षा में दाखिला लेने का हकदार होगा। इससे अभिभावकों को एक ही कक्षा को दो बार करवाने का आर्थिक भोज नहीं होगा।

Haryana Education News: पूरे साल चलेंगे दाखिले

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चा स्कूल में न्यूनतम आय पार करते ही दाखिला लेने का अधिकार रखता है। इसीलिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पूरा वर्ष दाखिला चलता है। काफी बार देखा जाता है कि 1 अप्रैल को दाखिले के समय काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूनतम आय को पूरा नहीं कर पाते हैं जिस वजह से उनका दाखिला नहीं हो पाता है। परंतु 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी विद्यालय में पूरा वर्ष दाखिला चलता है, जिससे कि बच्चा न्यूनतम आय जिस भी महीने में पूरी करता है। उसी महीने में उसको अगली क्लास में दाखिला मिल जाता है ऐसा करने से बच्चे का 1 साल खराब होने की संभावना नहीं होती है। इस बारे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में बनाए गए हरियाणा राज्य के नियमों के नियम 10 प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है।

Haryana Education News : बच्चों का 1 साल नहीं होगा खराब

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में बाल वाटिका थ्री में पढ़ रहे विद्यार्थियों को न्यूनतम आयु पूरी न होने पर पूरा वर्ष इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दिया जा सकता है। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने के 6 माह बाद अर्थात 30 सितंबर बच्चों को दाखिले में छूट दी जाएगी।

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