Haryana Old Pension Scheme 2023 : हरियाणा पुरानी पेंशन कब से होगी शुरू?

Haryana Old Pension Scheme 2023 :- हरियाणा के लाखों कर्मचारियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ दे सकती हैं। जी हां, प्रदेश सरकार ने 21 दिसंबर 2005 से पहले विज्ञापित भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के पहले हुई है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया है। बस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुहर लगनी बाकी है। मुहर लगते ही हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

Haryana Old Pension Scheme 2023

Haryana Old Pension Scheme : केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया यह फैसला

हरियाणा सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए जद्दोजहद चल रही है। नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी होने से पहले निकली भर्तियों में चयनित सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

Haryana Old Pension Scheme : 2005 से पहले वाले कर्मचारियों को होगा लाभ

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 से पहले होने वाली भर्तियों में चयनित सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है उनको पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया जाएगा।

Haryana Old Pension Scheme : ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या है अंतर

अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन में से कोई कटौती नहीं होती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन में से 10% कटौती की जाती है। साथ ही इसमें 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में जितने भी रिटायर कर्मचारी होते थे उनको सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। परंतु कर्मचारियों की नई पेंशन योजन शेयर बाजार आधारित है। इसलिए इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा दी जाती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।

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