Haryana Property Portal : प्रॉपर्टी वेरीफिकेशन पोर्टल हुआ लांच अब से 88 शहरों की प्रॉपर्टी को किया जाएगा रिकॉर्ड

Haryana Property Portal : चंडीगढ़:- हरियाणा सरकार हर शहर को साफ सिटी- सेफ सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। इस कड़ी में आज एक नए नियम को जोड़ा जाएगा, जिसके तहत राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी के डाटा को सत्यापित के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस नए नियम के तहत 15 मई से पहले पहले प्रॉपर्टी धारकों को अपने प्रॉपर्टी के जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन वेबसाइट पर पोर्टल करवाना होगा। आइए जानते हैं कैसे करवा सकते हैं पोर्टल।

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Haryana Property Portal : प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को किया लांच

हाल ही में डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में स्थित अपने कार्यालय से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का पूरा डाटा इस वेबसाइट पर पोर्टल कर सकता है। इस साइट पर प्रॉपर्टी डाटा में सुधार के ऑप्शन भी दिए जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि कोई भी प्रॉपर्टी धारक अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज को आने वाली 15 मई 2023 तक सत्यापित करवा सकते हैं।

Haryana Property Portal : कंप्यूटर या लैपटॉप से कर पाएंगे प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन

नागरिकों की सुविधा के लिए यह नया नियम बनाया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद से लोगों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिस काम को करने में महीनों लग जाते थे अब वह काम कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। सरकार द्वारा चलाई गई http://ulbhryndc.org इस नई वेबसाइट की सहायता से लोग घर बैठे कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए ही अपने प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इससे प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स के साथ-साथ अन्य सभी गलत काम पर भी रोक लगेगी।

Haryana Property Portal : टैक्स चोरी के मामले रुकेंगे

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए नियम का उद्देश्य प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के अलावा प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में तरह-तरह की गड़बड़ियों पर भी रोक लगाना है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी और की या कम ज्यादा जगह की करवा लेते हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी को पोर्टल करवाने के बाद यह गड़बड़ी काफी हद तक कम हो जाएगी।

Haryana Property Portal : किन-किन को हो सकती है इससे परेशानी

सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत 15 मई तक Property के दस्तावेजों को वेरीफाई करवाना होगा। इस नए नियम से अब उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अभी तक अपनी प्रॉपर्टी को नगरपालिका के रिकॉर्ड में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं करवाया है। अभी तक एसेसमेंट के मुताबिक कोई भी रजिस्ट्री कर दी जाती थी परंतु अब इसमें परेशानी आएगी।

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