METRO SHARAB RULES : दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालो के लिए नए रूल सरकार ने बनाए हैं। जिसके अनुसार अब कोई भी दिल्ली मेट्रो में शराब ले जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नही है की वह मेट्रो में शराब पी सकेगा।
दूसरी तरफ मेट्रो शराब रूल में नया मोड़ आया है की अब गुरुग्राम-फरीदाबाद में शराब लाने पर कार्रवाई की जाएगी अब हरियाणा में दूसरे राज्य से शराब लाने की परमिशन नहीं है।
बता दें की दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जा सकते हैं जिसके लिए सरकार ने नियम अनुसार छूट दी है। लेकिन यह छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में अगर कोई शराब लेकर आएगा तो उसकी पूछताछ की जाएगी। उनका हरियाणा पुलिस से सामना होगा। अर्थात हरियाणा में सिर्फ यहां के ही rules of excise department लागू होंगे। जिसके अनुसार हरियाणा में मेट्रो से किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है।