Haryana Yojana : अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्रावास के लिए 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

Haryana Yojana : चंडीगढ़ :- छात्रावास योजना रराष्ट्रीय स्तर पर चल रही एक ऐसी योजना है; जिसके तहत गरीब विद्यार्थियों को रहने के लिए छात्रावास उपलब्ध करवाए जाते हैं। सभी राज्य में जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं; उन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत कई राज्यों में छात्रावास बनाए जा चुके हैं और कई राज्यों में अभी भी निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं; इसके अच्छे नतीजे निकल के सामने आएंगे।

Haryana Yojana

Haryana Yojana : क्या होती है छात्रावास योजना

अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थी 30 अप्रैल तक छात्रावास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रावास सामाजिक न्याय तथा आधिकारिक अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग के अधीन जलबेरा रोड पर चलाया जा रहा है। विभाग के मुताबिक जिले में सफाई एवं जान जोखिम वाले व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए यह छात्रावास चलाया जा रहा है। इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों को खाने, रहने तथा चिकित्सा सुविधाएं सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी इस छात्रावास के लिए आवेदन करेगा उसे प्रतिवर्ष हजार रुपए स्टायफंड तौर पर भी दिए जाएंगे। यह छात्रावास इस साल 1 अप्रैल से ही शुरू की गई है। यह छात्रावास केवल उसी विद्यार्थी को दी जाएगी जो छठी से लेकर दसवीं कक्षा में पढ़ता है और जिसके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में काम करते हैं। उन्हीं के विद्यार्थियों के छात्रावास दी जाएगी। छात्र हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए साथ ही छात्र का किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में प्रवेश होना जरूरी है। छात्र के पास आवेदन से पहले गांव के सरपंच पटवारी या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से जाति एवं व्यवसाय संबंधित वितरण प्रमाणित पत्र होना जरूरी है। यह सब होने के बाद ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है।

Haryana Yojana : कौन कौन कर सकता है छात्रावास के लिए आवेदन

छात्रावास के लिए आवेदन करने से पहले छात्र को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होगा ।

  • यह छात्रावास सामाजिक न्याय तथा आधिकारिक अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए चलाई गई हैं। इसके लिए केवल अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग ही आवेदन कर सकता है।
  • केवल जिले में सफाई एवं जान जोखिम वाले व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चे ही इस छात्रावास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इस छात्रावास के लिए आवेदन करने से पहले बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना जरूरी है।
  • केवल छठी से लेकर दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है।
  • छात्र के पास हरियाणा का स्थाई डोमिसाइल होना जरूरी है।
  • छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र गांव के सरपंच या पटवारी के अधिकारी से जाति एवं व्यवसाय संबंधी विवरण प्रमाणित होना जरूरी है।

Haryana Yojana : छात्र को क्या-क्या मिलेगा फायदा

जो भी छात्र छात्रावास के लिए आवेदन करेगा उसको काफी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

  • छात्र को छात्रावास में रहने के लिए खाने, रहने तथा चिकित्सा सुविधाएं सरकार द्वारा मुफ्त दी जाएगी।
  • छात्रावास में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को हर साल हजार रुपए स्टायफंड के तौर पर दिए जाएंगे।
  • 1 अप्रैल से छात्र छात्रावास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल रखी गई है।
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