HARYANA NEWS : हरियाणा सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023 क्या है?

Haryana News चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने पिछले 20 वर्षों से जो भी व्यक्ति किराए या पट्टे के दुकान या घर में रह रहा है उन सब निजी संस्था के कब्जे वाली सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरण की संपत्तियों को बेचने के लिए हरियाणा किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023 अनुसूचित की गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि यह नीति केवल 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी की संपत्तियों पर ही लांच की जाएगी। 100 वर्ग से कम संपति होने पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यह नया नियम केवल एक जून 2001 से पहले या किराए पर दी गई दुकान या मकान पर लागू होगा।

HARYANA NEWS :

Haryana News : 20 साल से अधिक समय से कब्जा करने वाले लोगों को मिली राहत

मुख्य सचिव कौशल का कहना है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून 2021 को एक नई अधिसूचित की थी, जहां ऐसी संपत्ति का कब्जा 20 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए उसके पूर्व भर्ती निकायों के बजाय अन्य संस्थाओं के पास है। जब शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया गया था तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि एक बड़ी संख्या में सम्पत्ति वास्तव में राज्य सरकार के अन्य विभागों और निगमों के स्वामित्व में है। परंतु यह सभी संपत्तियां निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को काफी समय से किराया पट्टे पर दी हुई है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी विभागों को कवर करने वाली एक नई नीति बनाने के निर्देश जारी किए ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इसलिए राज्य सरकार द्वारा यह नई नीति बनाई गई और कैबिनेट से इस नीति के लिए मंजूरी मांगी गई। हाल ही में कैबिनेट में इस नई नीति के लिए मंजूरी दे दी है।

Haryana News : केवल 1 टाइम के लिए बनाई गई है पॉलिसी

मुख्य सचिव का कहना है कि यह पॉलिसी केवल वन टाइम पॉलिसी है। इस नीति के अंतर्गत लोगों को अधिसूचना जारी होने के 3 महीने के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। इसके बाद मुख्य सचिव ने बताया कि यह नीति पर्यटन परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके साथ साथ यह नीति शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं जिला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी।

Haryana News : इन 19 संपत्तियों पर लागू नहीं होगी नीति

हरियाणा के विस्थापित संपत्ति नियम 2011, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, हरियाणा पंचायती राज नियम 1995, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961, हरियाणा ग्राम शामलात नियम 1964 और विस्थापित संपत्ति अधिनियम 2008 के तहत जितनी भी भूमि शामिल है उन सभी पर इस नई नीति को लागू नहीं किया जाएगा। यह सब भूमि इस निधि से बाहर होंगी। इस नीति में केवल 19 सम्पत्तियों को शामिल किया जाएगा जिनका स्वामित्व या प्रबंधन सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें केवल वही संपत्तियां शामिल होंगी जिन पर सरकार को किराया मिलता है या फिर पट्टे का पैसा मिलता है। इस नीति में उन सम्पत्तियों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी शुल्क के आधार पर खाली जमीन दुकान मकान और अलग-अलग उद्योग और खाली भूमि के लिए सरकारी संस्था को किराया दिया जाता हो।

HARYANA NEWS :  80% से शुरू होगा सर्कल रेट

सरकार का कहना है कि जिस संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष से ज्यादा लेकिन 25 वर्ष से कम अवधि के लिए कब्जा किया है उससे सरकार सर्कल रेट का 80% शुल्क वसूले करेगी, जो व्यक्ति 30 साल से ज्यादा और 35 सबसे कम अवधि के लिए कब्जा किए हुए हैं उनसे सर्किल रेट 75% लिया जाएगा, जो लोग 35 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम की अवधि के लिए कब्जा किए हुए हैं उसे 65% भुगतान लिया जाएगा, जो व्यक्ति 60 वर्ष से ज्यादा और 45 वर्ष से कम होती पर कब्जा किए हुए हैं उन व्यक्तियों से सर्कल रेट 60% लिया जाएगा। ऐसे ही जितने ज्यादा साल बढ़ेगा उतनी ही सर्कल रेट की प्रतिशत कम होगी।

HARYANA NEWS :  निर्णय लेने की समय सीमा

निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। साथ ही नीति की निगरानी एवं क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिस पर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकेंगे। विभाग द्वारा नीति को लागू करने के लिए एक पखवाड़े के भीतर डेलिगेशन के नियमों सहित दिशा निर्देशक और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी।

Tags:

Leave a Reply