HARYANA POLICE भर्ती में ऑर्फन शब्द को लेकर फंसा है पेंच, आपके हर सवालों का जवाब…

HARYANA POLICE चंडीगढ़ :- 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आईआरबी मेल भर्तियों के लिए काफी सारी पद निकाले गए थे। इन पदों पर काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था। इसके लिए अभ्यर्थी ने काफी बार धरना प्रदर्शन भी किया था। उच्च छात्रों ने तो भर्ती के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया था। 2018 में निकली ग्रुप डी की भर्ती तथा पुलिस भर्ती में socio-economic में ऑर्फन शब्द की डेफिनेशन तथा दोनों भर्तियों में दिए गए 5 अंकों के लिए अलग-अलग इस्तेमाल किए गए पैमाने को आधार बनाया गया था।

HARYANA POLICE भर्ती में ऑर्फन शब्द को लेकर फंसा है पेंच, आपके हर सवालों का जवाब...

HARYANA POLICE ऑर्फन शब्द को लेकर हुआ बवाल

इस आधार पर बच्चों को कोर्ट ने राहत भी दी थी और रिजल्ट रिवाइज के लिए आदेश भी जारी किए थे। इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रजत मोर से बातचीत भी की गई थी। बातचीत के दौरान रजत ने सभी मामले को अच्छे से समझाया और कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले को सराहनीय बताया। आइए जानते हैं रजत ने किस किस मुद्दे पर बात की।

HARYANA POLICE बच्चों को मिलने थे पांच नंबर

2018 में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन हुआ था। उसमें कॉन्स्टेबल मेल 5000, फीमेल कांस्टेबल 1147, सब इंस्पेक्टर मेल 400, सब इंस्पेक्टर फीमेल 63, तथा कुछ आईआरबी मेल कॉन्स्टेबल की भर्ती की गई थी। उस समय शौकिया तौर पर इकोनामिक के तहत ऑर्फन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते थे अगर वह कैंडिडेट विडो या फिर अनाथ थे उन बच्चों को पांच नंबर अतिरिक्त लाभ दिया जाना था। इसी तरह 2018 में ग्रुप डी की जो भर्ती होनी थी उसमें भी ऑर्फन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसके तहत जो बच्चा अनाथ है यानी जिस बच्चे के पिता नहीं हैं और माता है उस बच्चे को अलग से पांच नंबर का लाभ दिया जाएगा। इसी मुद्दे को हाईकोर्ट में भी ले जाया गया। क्योंकि पुलिस की भर्ती जब हुई थी तब बच्चों को कहा गया था कि जिनके माता-पिता दोनों ही नहीं हैं उनको पांच नंबर का लाभ दिया जाएगा।

HARYANA POLICE कोर्ट ने जारी किया नोटिस

इस बात पर कोर्ट ने नोटिस भेजा और सरकार से जवाब मांगा। फिलहाल लिखित में कोई आर्डर नहीं आया है। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया है कि जिस बेस पर जो डेफिनेशन ऑर्फन शब्द की ग्रुप डी में कंसीडर की थी उसी डेफिनेशन पर पुलिस भर्ती में भी कैंडिडेट्स को नंबर देने होंगे। इसलिए अब फिर से जितने भी रिजल्ट हैं उन सभी में नए नियम के तहत रिवाइज किया जाएगा।

Tags: , , ,

Leave a Reply